जमीन खरीद-बिक्री के नियम में होंगे बड़े बदलाव, बिहार सरकार लाएगी नया विधेयक
जमीन खरीद-बिक्री के नियम में होंगे बड़े बदलाव, बिहार सरकार लाएगी नया विधेयक- बिहार सरकार जमीन खरीद-बिक्री के नियमों में कुछ बदलाव ला रही है। इस बदलाव की कवायद अभी से ही शुरू हो चुकी है। अब से दाखिल खारिज के वक़्त ही दस्तावेज के साथ जमीन के उस हिस्से का नक्शा भी जोड़ दिया जाएगा, जिसकी खरीद-बिक्री हुई है। इन सब के साथ साथ जमीन के बदले स्वरूप की चौहद्दी भी दर्ज होगी।
जमीन खरीद-बिक्री के नियम में होंगे बड़े बदलाव
इसे कानूनी रूप देने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक लेन जा रही है । इस नए विधेयक का नाम बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक 2021 होगा जिसे विभागीय मंत्री रामसूरत राय पेश करेंगे। इस विधेयक पर यह कहा गया है कि दाखिल खारिज के मौजूदा नियम में जमीन की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं मिलती है जिसके संसोधन की जरूरत है। यह भूमि विवाद का कारण बन जाता है। इस विधेयक के पारित होने के उपरांत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं अधिनियम 2011 एवं नियमावली 2012 में संशोधन सुनिश्चित होगा।
बिहार सरकार लाएगी नया विधेयक
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस कार्ययोजना के तहत सभी अंचल कार्यालय में सर्वे राजस्व नक्शा को साफ्टवेयर के जरिए डिजिटल फार्म में तैयार किया जाएगा। दाखिल खारिज की याचिका के साथ जमीन के हिस्से का नक्शा शामिल किया जाएगा।अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के समय डीड के साथ भूखंड का नक्शा भी जमा करना अनिवार्य होगा।
इस व्यवस्था के बाद रजिस्ट्री के समय ही साफ हो जाएगा कि किसी जमीन के किस हिस्से की बिक्री हुई है जिससे भविष्य में यह विवाद का कारण नहीं बनेगा। इस तरह के सभी याचिका की जांच राजस्व कर्मचारी के द्वारा की जाएगी । उनके द्वारा कन्फर्म किये जाने के बाद ही दाखिल खारिज की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बिक्री वाले भाग का नक्शा बनाने के लिए जिला स्तर पर सिविल इंजीनियरों का पैनल बनेगा।
पैनल तैयार करने की प्रक्रिया और इसमें शामिल इंजीनियरों की संख्या राज्य सरकार तय करेगी। तथा उनके सेवा शुल्क का निर्धारण भी सरकार करेगी। शुल्क की राशि रैयतों से वसूली जाएगी। इंजीनियरों अथवा एजेंसियों को जमीन को मापने के लिए इटीएस (इलेक्ट्रिानिक टोटल स्टेशन) के अलावा लैपटाप रखना होगा जो विभाग की उपलब्ध कराएगी।