Ban on use of plastic and thermocol in Bihar

बिहार में आज रात से प्लास्टिक व थर्मोकोल के उपयोग पर बैन, पकड़े जाने पर लगेगा एक लाख जुर्माना व होगी 5 साल तक की जेल

बिहार में आज रात से प्लास्टिक व थर्मोकोल के उपयोग पर बैन, पकड़े जाने पर लगेगा एक लाख जुर्माना व होगी 5 साल तक की जेल- मंगलवार की मध्य रात्रि से सिगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल (प्लेट, कप, ग्लास, कांटा, चम्मच, कटोरी, पानी पाउच या बोतल, प्लास्टिक झंडे, बैनर) के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय, परिवहन व उपयोग पर राज्य सरकार के द्वारा पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा ।

प्लास्टिक व थर्मोकोल के उपयोग पर बैन

इस प्रतिबंध के बाद यदि किसी ने भी सिगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल का उपयोग किया तो उसपर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा और पांच साल तक की सजा भी हो सकती है। इस पर गजट जारी किया गया है। कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति राज्य में 14 दिसंबर की मध्य रात्रि से सिगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल के प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करेगा। ऐसा करते हुए पकडे जाने पर उसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के अंतर्गत कार्यवाई की जाएगी। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 421 एवं 422 के तहत बनाई गई उप-विधियों के अनुरुप जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक

बिहार सरकार का कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल जैव विघटेय नहीं है और इनको जलाने से विषाक्त गैसों का उत्सर्जन होगा, यह गैस मानव के स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी बेहद हानिकारक है। ये जमीन की उर्वरक शक्ति को भी कमजोर करते हैं। खाद्य पदार्थ के साथ इसे खाकर जानवरों को अपना अपना जान गवाना पड़ जाता है । यही कारण है की  सरकार ने इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।

भारत सरकार ने भी पूरे देश में थर्मोकोल उत्पादों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध की तैयारी की है। हालाँकि, केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के पहले ही बिहार में 15 दिसंबर 2021 से थर्माकोल से बनी वस्तुओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 12 अगस्त 2021 को प्रकाशित जारी गजट ऑफ इंडिया के अनुसार पूरे देश में थर्माकोल से बने और एकल उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर 1 जुलाई 2022 से पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। 

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