अब बिहार में नहीं चलेगा दूसरे राज्य का गाड़ी , BR नम्बर नहीं रखने वालों पर होगा जुर्माना
पुरे बिहार में चलाया जाएगा विशेष अभियान, BR नम्बर नहीं रखने वालों पर होगा जुर्माना- यदि आपकी गाड़ी का नंबर बिहार राज्य के अलावा किसी दूसरे राज्य का है तो हो जाइए सावधान क्योंकि अब बिहार में दूसरे राज्यों की गाड़ी के नंबर वाले वाहन नही चल सकेंगे । ऐसा न करने वालो पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। बिहार में गाड़ी चलाने के लिए यह जरूरी है कि आपके पास राज्य का स्थाई नंबर हो।
BR नम्बर नहीं रखने वालों पर होगा जुर्माना
यह अभियान चलाने का मुख्य उद्देश्य टैक्स चोरी को रोकना है । दरअसल वाहन मालिक लग्जरी और अन्य वाहनों का रजिस्ट्रेशन बिहार के अलावा अन्य राज्य जैसे झारखंड से कराते हैं और चोरी छिपे स्थायी तौर पर बिहार में परिचालन करते हैं। इससे बिहार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। यह मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है। इस नियम के तहत बिहार में अवैध रूप से स्थायी तौर पर परिचालन करने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग की ओर से सभी डीटीओ, एमवीआई और ईएसआई को विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
वहीँ यह अभियान केवल टैक्स चोरी के इरादे से बिहार में चोरी छुपे वाहन चलने वालों के लिए होगा । अन्य राज्य के वास्तविक गाड़ी मालिक जो बिहार किसी काम से आये हैं उन्हें परेशान होने की बिलकुल आवश्यकता नहीं है । वे अपना पेट्रोल पंप रसीद, ड्राइविंग लाइसेंस, टोल प्लाजा का रसीद, आधार कार्ड या अन्य कोई प्रमाण पत्र दिखाकर झारखंड या अन्य राज्य से आने का सबूत दिखाकर फाइन से बच सकते हैं ।
पुरे बिहार में चलाया जाएगा विशेष अभियान
दूसरे राज्यों का नंबर लेकर बिहार में गाड़ी चलाने वाले अब तक 21 वाहन मालिकों पर कार्रवाई भी हो चुकी है । इसके साथ साथ मोटरवाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 487 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। इसमें सीटबेल्ट, हेलमेट, फिटनेस, इन्श्योरेंस आदि की भी जांच की गई। जुर्माना के साथ विभिन्न धाराओं के तहत 54 वाहनों को जब्त भी कर लिया गया है ।