बिहार में इंटर कास्ट शादी करने पर मिलेंगे 2.5 लाख रुपए, ऐसे उठाये इस योजना का लाभ
बिहार में समाज में फैली जाति प्रथा को खत्म करने के लिए सरकार दलित के साथ इंटर कास्ट मैरिज यानी अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दे रही है। जिसके लिए बिहार सरकार बकायदा आर्थिक मदद भी दे रही है।
अगर आप इंटर कास्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहें हैं, तो आज हम आपको ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहा है, जिसमें सरकार इंटर कास्ट मैरिज करने पर आपको 2.5 लाख रुपये देगी।
इंटर कास्ट मैरिज स्कीम क्या है ?
अगर कोई सामान्य जाति का लड़का या लड़की किसी अनुसूचित जाति के साथ शादी करता या करती है तो, उसे इंटर कास्ट मैरिज योजना के तहत बिहार सरकार के द्वारा करीब 2.5 लाख रुपये दिया जाता है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार में जातियों के बीच हो रहे भेदभाव को कम करना है। इस सरकारी स्कीम का लाभ पाने के लिए आपको हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

कैसे मिलेगा फायदा ?
इस योजना में जो भी लड़की या लड़का इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लड़की की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा और लड़के की उम्र 21 साल से अधिक ही होनी चाहिए। योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी को एक प्री स्टांपेड रिसिप्ट 10 रूपये के नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर पर जमा करनी होगी।
जिसके बाद उस लाभार्थी को 1.5 लाख रुपये उसके एकाउंट में आरटीजीएस के जरिये जमा कर दी जाएगी। बाकी के 1 लाख रुपये की एफडी कर दी जायेंगी, जो तीन साल के बाद लाभार्थी को ब्याज समेत मिलेगी।
