बिहार में गाड़ी पर चाहिए BH सीरीज का नंबर तो करना होगा ये काम, जारी हुई गाइडलाइन
Bihar BH Series Number: सड़क पर चलते वक्त गाड़ी का नंबर प्लेट देख आप अंदाजा लगा लेते हैं कि यह गाड़ी कहां की है। जैसे किसी नंबर प्लेट की शुरुआत DL से होती है तो दिल्ली की गाड़ी, UP यानी उत्तर प्रदेश, TN यानी तमिलनाडु की गाड़ी। अब आपको जल्द ही सड़कों पर एक खास सीरीज के नंबर प्लेट की गाड़ी दिखेगी जिसकी शुरुआत BH से होगी। इस सीरीज के नंबर की गाड़ी जिसके पास होगी उसे किसी दूसरे राज्य में जाने पर आरसी ट्रांसफर की जरूरत नहीं पड़ेगी।
भारत यानी बीएच सीरीज नंबर देने से पहले जिला परिवहन पदाधिकारी आवेदकों की अर्हता की जांच करेंगे। बीएच सीरीज नंबर सिर्फ उन्हीं सरकारी व निजी कर्मियों को मिलेगा, जिनके कम से कम चार राज्यों में कार्यालय हों। इस संबंध में विभागीय सचिव ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को विस्तृत गाइडलाइन भेजी है। निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले कोई व्यक्ति अगर बीएच सीरीज के लिए आवेदन करेगा तो उसे अपने चारों राज्यों में कार्यालयों का पता, टेलीफोन नंबर और ई-मेल आइडी भी देनी होगी।
देश भर में एक ही नंबर के लिए बीएच सीरीज का प्रावधान
इसके बाद डीटीओ इसकी सत्यता की जांच करेंगे। वहीं केंद्र सरकार के कर्मियों को अपना आइडी कार्ड देना होगा। आवेदकों से आधार कार्ड भी लिया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी कार्यालय में काम करने वाले आवेदक का बिहार के बाहर अन्य राज्य में स्थानांतरण हो सकता है।
आवेदक को यह भी अवगत कराया जाएगा कि स्थानांतरण की सूरत में 30 दिनों के अंदर पोर्टल के माध्यम से बिहार के निबंधन प्राधिकार को इसकी सूचना देनी होगी। मालूम हो कि सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय ने देश भर में एक ही नंबर के लिए बीएच सीरीज का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार के आदेश को बिहार में भी यथावत लागू किया गया है। परिवहन विभाग ने हाल ही में इसकी अधिसूचना भी जारी की थी।
नई सीरीज किसके लिए और कौन कर सकता है अप्लाई
इस नई BH सीरीज के शुरू हो जाने के बाद सबसे अधिक राहत उन लोगों को मिलेगी जिनका ट्रांसफर होता रहता है और उन्हें अपने साथ गाड़ी ले जानी होती है। वहां दोबारा रजिस्ट्रेशन की दिक्कत रहती है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने रक्षा कर्मियों, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों और संगठनों के स्वामित्व वाले निजी वाहनों के पंजीकरण के लिए इस नई सीरीज की शुरुआत की है।
इस नई सीरीज के तहत जिनके ऑफिस चार या अधिक राज्यों में है उनके कर्मचारी अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी और प्राइवेट दोनों ही जगहों पर काम करने वाले लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह योजना स्वैच्छिक है अनिवार्य नहीं है।
किस रंग में होगा नंबर प्लेट, कैसे होगी नंबर की शुरुआत
नंबर प्लेट काले और सफेद रंग का होगा। सफेद बैकग्राउंड पर काले रंग से नंबर अंकित होगा। इसके साथ ही BH से इसकी शुरुआत होगी और इसके बाद रजिस्ट्रेश के वर्ष का अंतिम दो अंक और फिर आगे का नंबर होगा।